Sat. Jun 6th, 2026

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु जिला/अनुमंडल/प्रखंड/नगर निकाय स्तर पर सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय द्वारा 24 घंटे के अंदर सभी सरकारी भवनों, कार्यालय एवं परिसर, 48 घंटे के अंदर सभी सार्वजनिक स्थलों यथा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि एवं 72 घंटे के अंदर संपूर्ण जिले के सभी निजी एवं अन्य स्थानों से सभी प्रकार के बैनर, पोस्टर, झंडा इत्यादि को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!