
बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के क्रम में निर्वाचन से संबंधित विषयों पर दिनांक-16.10.2020 (शुक्रवार) को 11:30 पर पूर्वाहन में प्रेक्षणगण (सामान्य, पुलिस एवं व्यय) के साथ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं निर्वाची पदाधिकारियों के साथ विमर्श समाहरणालय बक्सर के सभागार में किया गया। विमर्श में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश की जानकारी एवं उनके अक्षरशः अनुपालन हेतु निदेश दिया गया। इसी क्रम में आदर्श आचार संहिता के संबंध मे बताया गया कि किसी भी धर्म से संबंधित द्वेष फैलाने वाले किसी तरह के भाषण पर पाबंदी रहेगी एवं किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी तरह का जुलूस, रैली, नुक्कड़ नाटक, लाउडस्पीकर एवं वाहन का प्रयोग करने हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम 48 घंटे पहले संबंधित अनुमण्डल के अनुमण्डल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। संपूर्ण क्षेत्र के लिए जिला स्तरीय एकल खिड़की कोषांग से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। किसी भी सरकारी/निजी जमीन एवं मकान पर चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर/बैनर लगाने पर पाबंदी है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान का प्रयोग चुनाव प्रचार/सभा हेतु किया जा सकता है, किन्तु संस्थान के प्राचार्य से लिखित में उस स्थल की अनुमति होनी चाहिए। चुनाव प्रचार हेतु वाहन पर अधिकतम एक झंडा एवं एक पोस्टर/बैनर से ज्यादा नहीं लगाना है। चुनाव प्रचार हेतु डमी ई0वी0एम0 मशीन का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि वह निर्धारित मात्रक से आधे साईज का हो तथा लकड़ी/प्लाईवुड से निर्मित हो। पार्टी कार्यालय के संबंध में निदेश दिया गया कि पार्टी कार्यालय सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान एवं धार्मिक स्थल से 200 मी0 के दायरे में नहीं हो। पार्टी कार्यालय में 04‘ X 08’ का एक बैनर/पोस्टर लगाया जा सकता है। पोलिंग ऐजेंट के संबंध में निदेश दिया गया कि प्रत्येक दल अपना एक पोलिंग ऐजेंट मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त कर सकता है, किन्तु पोलिंग ऐजेंट का नाम उस मतदान केन्द्र के मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जुड़ा होना चाहिए। राजनैतिक दल चाहे तो मतदान के दिन केन्द्र से 200 मीटर के दायरे से बाहर अपना बुथ बना सकते है, जिसमें किसी तरह का पार्टी बैनर/पोस्टर का प्रयोग वर्जित रहेगा। मतदान तिथि से 48 घंटे पूर्व यानि दिनांक-26.10.2020 के 06ः00 बजे अपराह्न के पश्चात सभी तरह के चुनाव प्रचार पर पूर्णतः पाबंदी रहेंगी। मतदान के दिन अधिकतम दो वाहन प्रयोग किया जा सकता है, मतदान के दिन अधिकतम दो वाहन प्रयोग किया जा सकता हैं, जिसमें एक में उम्मीदवार एवं दूसरे वाहन में पार्टी कार्यकर्ता प्रयोग कर सकते हैं, तथा वाहन के मुख्य शीशे पर अनुमति पत्र चस्पा होना चाहिए।चुनाव प्रचार हेतु बाहर से आये प्रचारक मतदान से 48 घंटे पहले यानि दिनांक-26.10.2020 के 06ः00 बजे अपराह्न तक क्षेत्र छोड़ देंगे। मतदान के दिन केवल मतदान हेतु ही वाहन का प्रयोग किया जायेगा। पेड न्यूज के संबंध में बताया गया कि कोई भी खबर या विश्लेषण जो (प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक) मिडिया में नकद या अन्य किसी रूप से प्रतिवेदन के लिए प्रकाशित किया गया है।उनका अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग द्वारा सभी समाचार पत्रों, प्रिंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क, मोबाईल नेटवर्क और जन संचार की अन्य माध्यमों जैसे बल्क एस0एम0एस0 आदि का निरीक्षण किया जायेगा। डमी कैन्डिडेटस के संबंध में निदेश दिया गया कि यदि किसी तरह चुनाव में डमी कैन्डिडेटस की पुष्टि होती है तो संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखों के रख- रखाव के संबंध में बताया गया नाम निर्देशन की तारीख से परिणाम घोषित होने तक दोनों तारीखों को सम्मलित करते हुए निर्वाचन के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा निर्वाचन के संबंध में सभी व्यय चाहे वह उनके द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए हैं या उसके निर्वाचन एजेट द्वारा अलग एवं सही लेखा रहेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी नाम-निर्देशन के समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उसे दिए गए अनुलग्नक 14 के अनुसार रजिस्टर में उसके निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा बनाएगा। रजिस्टर की तीन हिस्से होंगे (1) सफेद पन्नों में पार्ट ‘क‘ में दैनिक लेखें का रजिस्टर (2) गुलाबी पन्नों में पार्ट ‘ख‘ के अनुसार नगद रजिस्टर (3) पीले पन्नों में पार्ट ‘ग‘ के अनुसार बैंक रजिस्टर 1 अभ्यर्थी को उपर्युक्त तीन भागों में यह रजिस्टर प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार प्रेक्षक महोदय को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा। किसी एक व्यक्ति या संस्था से अभ्यर्थी को या अभ्यर्थी द्वारा 10000=00 से अधिक का लेनदेन A/c Payee चेक/RTGS/ ड्राफ्ट के माध्यम से की जा सकती है। पुस्तिकाओं, पैम्पलेट, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध के संबंध में बताया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ‘क’ के आलोक में पुस्तिकाओं, पैम्पलेट, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर जो निर्देश लागू होंगे उनके बारे में बताया गया कि किसी भी निर्वाचन पैम्पलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। सभी प्रिटिंग प्रेस धारा-127 क (2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अन्दर मुद्रित प्रतियाँ (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) भेजने तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर उसे भेजेंगे। धारा 127 (क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी, जो राज्य के संगत कानूनों के तहत कुछ मामलों में प्रिटिंग प्रेस के लाईसेंस का प्रति संहरण भी हो सकती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ज निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय- किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, तो जुर्माने के तौर पर उसे पाँच सौ रूपये तक की राशि से दण्डित किया जायेगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किये हों, जो कुल मिलाकर दस रूपये से अधिक न हों, उस तारीख को ऐसे व्यय किये गये हो, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किये हैं। बक्सर जिला के सभी प्रेस/मुद्रकों एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अनुसार निर्वाचन पैम्पलेट/पोस्टरों आदि के मुद्रण/प्रकाशन से संबंधित प्रावधान तथा भारतीय दण्ड संहिता के धारा 171ज निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय से संबंधित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा। उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन को गम्भीरता से लेते हुए उल्लंघन कर्ताओं के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। सुलभ प्रसंग हेतु भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या-3/9/(ES008)/94-जे0एस0-II दिनांक-02.09.1994 के संदर्भ में परिशिष्ट-‘क’ एवं ‘ख’ की प्रति संलग्न है। कोविड-19 के आलोक में राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनावी अभियान के संदर्भ में बताया गया कि घर-घर जा कर अभियान- कुछ शर्तो के अधीन जिसमें कोविड- से संबंधित मार्गदर्शिका भी शामिल है, के आलोक में अधिकतम 5 व्यक्ति, उनके सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर जिसमें अभ्यर्थी भी शामिल है, घर-घर जा कर चुनाव अभियान की अनुमति दिया जायेगा। रोड शो-गाड़ियों को एक काफिला में 5 से अधिक वाहन नहीं रहेंगे (सुरक्षा वाहन को छोड़कर यदि कोई है) । ऐसे गाड़ियो के काफिले के दो समूह के बीच आधे घंटे का अंतर अनिवार्य रूप से रखा जायेगा। सार्वजनिक स्थलों का आवंटन SUVIDHA App के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर किया जायेगा। राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा सभा एवं रैली का आयोजन अनुमति प्राप्त के पश्चात् चिन्ह्ति स्थलों पर कोविड-19 के सोशल डिस्टेंसिंग के मानक के अनुरूप करेंगे। सभा/रैली/जुलूस स्थल हेतु अपने स्वयंसेवियों की सूची मोबाईल नम्बर के साथ निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे, ताकि कोविड-19 के आलोक में सामाजिक दूरी के मानको का अनुपालन करने हेतु उनसे समन्वय स्थापित कर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जा सके। राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि कोविड-19 से संबंधित आवश्यकताओं के क्रम में मास्क, Hand Sanitizer, Thermal Scanner इत्यादि का उपयोग निर्वाचन संबंधी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों मे अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे। (सुलभ प्रसंग हेतु आयोग के निर्देश के आलोक में तैयार कोविड-19 कार्य योजना की प्रति संलग्न) पोस्टल बैलेट के संबंध में बताया गया कि 80 वर्ष से अधिक आयु, दिव्यांगजन एवं कोविड ग्रस्त मतदाता को प्रपत्र 12डी0 के माध्यम से मतदान की सुविधा दी गई है। निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से पाँच दिनों के भीतर अर्थात 05.10.2020 तक जो निर्वाचक प्रपत्र-12डी0 भरकर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किये है। वैसे मतदाताओं से मतदान कराने हेतु मतदान दल भेजा जाएगा, जिसकी सूचना संबंधित मतदाता को पूर्व में ही दी जाएगी। यदि मतदाता किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते है तो उन्हें एक बार मतदान हेतु मौका दिया जाएगा। दुसरे बार भ्रमण के बारे में सूचना दी जायेगी। मतदान दल के इसी भ्रमण के दौरान यदि मतदाता उपस्थित नहीं रहेते है तो उन्हें अलग मौका नहीं मिल सकेगा। पोस्टल बैलेट के बारे में यह भी स्पष्ट किया गया कि एक बार में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान का चयन करने पर उक्त मतदाता को मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान के दिन मतदान करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। सिंगल विन्डों सिस्टम जिला स्तर पर हेलीपैड/हेलीकॉप्टर की अनुमति हेतु ‘‘एकल खिड़की व्यवस्था’’ नोडल पदाधिकारी SINGLE WINDOW कोषांग के अधीन, समाहरणालय, बक्सर में कार्यरत है। निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर 200-बक्सर एवं 202-राजपुर (अ0जा0) विधान सभा के लिए अनुमंडल कार्यालय-बक्सर में तथा 199-ब्रह्मपुर तथा 201-डुमराँव विधान सभा के लिए अनुमंडल कार्यालय-डुमराँव में कार्यरत है, जिनके द्वारा वाहनों की अनुमति, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त विडियों वैन की अनुमति, समाधान (संबंधित शिकायतों का निवारण) तथा लाउडस्पीकर, आम सभा/रैली/जुलूस की अनुमति विहित प्रपत्र में दी जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक मामलों को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना। भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक-3/4/2019/SDR/Vol.IV दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के निदेश के आलोक में तीन अवसरों पर आपराधिक मामलों से संबंधित घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जानी अनिवार्य है, ताकि मतदाताओं को ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जानने का पर्याप्त समय मिल सके। प्रथम प्रकाशन – अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के प्रथम चार दिवस के अंदर (प्रथम चरण में नाम अभ्यर्थिता वापसी की तिथि दिनांक-12.10.2020 से 16.10.2020 तक प्रथम प्रकाशन किया जाना है) द्वितीय प्रकाशन- अगले पाँच से आठ दिवस के मध्य (दिनांक-17.10.2020 से 20.10.2020 के मध्य द्वितीय प्रकाशन किया जाना है) तृतीय प्रकाशन – 9 वे दिन से प्रचार-प्रसार अवधि के अंतिम दिन (मतदान से दो दिन पूर्व तक) (दिनांक-21.10.2020 से 26.10.2020 तक तृतीय प्रकाशन किया जाना है)*cVIGIL- इस App के माध्यम से निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज किया जा सकता है, जिसका निष्पादन कर इसकी सूचना App के माध्यम से आवेदक को सूचित किया जाता है।*1950-Help Line – टॉल-फ्री नम्बर 1950 पर निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त 24X7 अवधि में प्राप्त की जा सकती है।