
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को माह अगस्त 2021 हेतु खाद्यान्न का वितरण जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा e-pos के माध्यम से दिनांक 18.08.2021 से प्रारम्भ है। नियमित खाद्यान्न के तहत PHH लाभुकों को प्रति सदस्य 02 किलो गेहॅू (02 रू प्रति किलो) एवं 03 किलो चावल (03 रू0 प्रति किलो) तथा AAY लाभुकों को प्रति परिवार 14 किलो (02 रू प्रति किलो) गेहॅू एवं 21 किलो चावल (03 रू प्रति किलो) दिया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभुकों को माह अगस्त 2021 हेतु प्रति सदस्य 02 किलो गेंहूॅ एवं 03 किलो चावल मुफ्त में वितरण किया जा रहा है। लाभुकों से अनुरोध है कि अपने-अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के यहॉ से सरकार द्वारा दिये जा रहे माह अगस्त 2021 हेतु एक साथ दोनो योजनाओं का खाद्यान्न प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। लाभुकों को कठिनाई होने पर अपने संबंधित प्रखंड आपूत्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला आपूत्ति पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।