Wed. Sep 16th, 2026

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को माह नवम्बर 2020 हेतु खाद्यान्न का वितरण जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा e-PoS के माध्यम से दिनांक 29.11.2020 से प्रारम्भ है। नियमित खाद्यान्न के तहत PHH लाभुकों को प्रति सदस्य 02 किलो गेहूँ एवं 03 किलो चावल तथा AAY लाभुकों को प्रति परिवार 14 किलो गेहूँ एवं 21 किलो चावल दिया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभुकों को प्रति सदस्य 02 किलो गेहूँ, 03 किलो चावल एवं प्रति परिवार 01 किलो चना मुफ्त दिया जा रहा है। लाभुकों से अनुरोध है कि अपने-अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के यहाँ से सरकार द्वारा दिये जा रहे खाद्यान्न को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। लाभुकों को कठिनाई होने पर अपने संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!