Fri. Apr 17th, 2026

जिला पदाधिकारी बक्सर, श्रीमती साहिला की अध्यक्षता में अभियोजन की मासिक समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में की गई।

दिसंबर 2025 में त्वरित विचरण के तहत जगन्य अपराध अंतर्गत 02 वाद, शस्त्र अधिनियम अंतर्गत 02 वाद, NDPD अधिनियम अंतर्गत 02 कुछ 06 वादों में सजा दिलाई गई। इसी प्रकार सामान्य वादों के अंतर्गत दिसंबर 2025 में जघन्य अपराध के 19 वाद एवं शस्त्र अधिनियम के 48 वादों, पास्को अधिनियम अंतर्गत 10 वादों , एससी एसटी एक्ट अंतर्गत 1 वाद, उत्पाद अधिनियम अंतर्गत 329 वादों का निष्पादन हुआ है।

जिला पदाधिकारी द्वारा त्वरित विचरण अंतर्गत वादों एवं सामान्य अभियोजन वादो की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बैठक में उपस्थित विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम श्री अवधेश राय द्वारा बताया गया कि जिला के चर्चित मुरार थाना कांड संख्या 10/ 2022 में सुनवाई पूरी हो गई है। त्वरित विचारण के अंतर्गत कुल 7 वादों में सजा के समय अभियुक्त के फरार हो जाने के कारण उसमें सजा नहीं सुनाई जा सकी है न्यायालय द्वारा NBW निर्गत है अभियुक्त के उपस्थित होते ही उक्त सभी वादों में सजा सुनाई जाएगी।

जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह अधिक से अधिक संख्या में वादों का निष्पादन करा कर दोषी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना सुनिश्चित करेंगे ताकि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों में भय व्याप्त हो एवं समाज में एक अच्छा संदेश जाए और आम नागरिक अमन चैन की जिंदगी व्यतीत कर सके।

जिला प्रशासन सभी अभियोजन पदाधिकारी को हर संभव सहयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सभी अभियोजन पदाधिकारी से यह उम्मीद की जाती है की अधिक से अधिक अभियुक्तों को सजा दिलाने की दिशा में अपना पूरा सहयोग देंगे।

बैठक में उपस्थित पुलिस पदाधिकारी, सिविल सर्जन बक्सर एवं अनुसंधानकर्ता की गवाही तथा अन्य गवाहों की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित करेंगे ताकि जिला में त्वरित विचारण के माध्यम से अधिक से अधिक वादों में सजा दिलाई जा सके।

लोक अभियोजक एवं अभियोजन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह सभी अपर लोक अभियोजकों एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी के साथ अपने स्तर से समीक्षात्मक बैठक कर वादों के निष्पादन में तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में पुलिस अधीक्षक बक्सर, अपर समाहर्ता प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, जिला अभियोजन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, पुलिस अभियोजन शाखा के प्रभारी, सिविल सर्जन के प्रतिनिधि, लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता, सभी अपर लोक अभियोजक उपस्थित थे।

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