*जिला पदाधिकारी बक्सर के निर्देशानुसार दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को राजपुर प्रखंड के धनसोई बाजार में धावा दल के द्वारा दो बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया।*
*बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले दोषी नियोजकों पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई की गई एवं संबंधित थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया।*
*विमुक्त बाल श्रमिकों को जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापन कर विमुक्त बाल श्रमिकों को वृहद बाल सुधार गृह कैमूर भेज दिया गया है। विमुक्त बाल श्रमिकों को समाज की मुख्य धारा में लाने की भी कार्रवाई की जायेगी।*
*विदित हो कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को नियोजित करना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत संज्ञेय अपराध है।*
*धावा दल संचालन में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चौसा सह राजपुर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बक्सर सदर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी इटाढी, समन्वयक एवं एन0जी0ओ0 के सदस्य उपस्थित थे।