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जिला दण्डाधिकारी बक्सर श्री अमन समीर की अध्यक्षता में बकरीद पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला दण्डाधिकारी महोदय ने कहा कि बकरीद पर्व एंव अन्य धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन प्राप्त है। इसके अनुसार किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंधित है। सभी धर्मों के धार्मिक स्थल 06 अगस्त 2021 तक बंद रखने का स्पष्ट आदेश है। इस दौरान गंगा नदी के घाटों पर मुण्डन संस्कार एवं अन्य कर्मकाण्डों को सम्पादित करने हेतु एकत्रित भीड़ पर जिला दण्डाधिकारी महोदय ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। श्रद्धालुओं को लाने वाले वाहनों को जप्त करने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया। गंगा नदी पर लगातार भीड़ बढ़ने पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी एतराज जताते हुए सभी थाना प्रभारियों को फ्लैक्स के जरिए सरकार के कोविड गाइडलाइन को प्रदर्शित कर प्रचार-प्रसार करने को कहा। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में कोविड गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखने को कहा गया ताकि उनके यहाँ से श्रद्धालु गंगा नदी के तटों पर धार्मिक कर्मकाण्ड सम्पादित करने फिलहान न जायें। जिले के सभी धार्मिक स्थलों पर इस दौरान विशेष नजर रखी जाएगी। जिला दण्डाधिकारी महोदय ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर एवं डुमराँव को पर्व-त्योहार के दौरान शहर में सफाई हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। इसी बैठक में जिले में बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने हेतु कई दिशा-निर्देश जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिया गया। जिला पदाधिकारी महोदय ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पास अवैध बालू खनन, परिवहन एवं भंडारण की शिकायत में अगर किसी दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की संलिप्तता प्रमाणित हो गई तो वे कड़ी से कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। सभी अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, प्रभारी खान अधीक्षक को हर हाल में जिले में बालू के अवैध कारोबार को शत-प्रतिशत रोकने का सख्त निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने भी कड़ी चेतावनी सभी थाना प्रभारी को देते हुए कहा कि अवैध बालू के कारोबार के संबंध में शिकायत प्रमाणित होने पर संबधित थाना प्रभारी पर त्वरित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना प्रभारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत बालू का कारोबार करने वालों को पूरी गतिविधि की जानकारी रखने का निर्देश दिया गया। वे किस मशीन का प्रयोग खुदाई करने के साथ किन गाड़ियों का बालू ढुलाई में प्रयोग करते हैं, सबों की जानकारी रखने को कहा गया। ताकि अवैध कारोबारियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। बैठक में उत्पाद अधीक्षक से शराबबंदी कानून के तहत की गई कार्रवाई का विगत तीन वर्षों का लेखा-जोखा जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा माँग किया गया। विगत तीन वर्षों में देशी शराब बनाने वालों पर कहाँ छापामारी की गई एवं छापामारी की एक ही जगह पर कितनी बार पुनरावृति की गई, इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन की माँग की गई है। जिले के सीमा पर शराब चेकिंग हेतु बनाए गए चेकपोस्ट को प्रभावी बनाने हेतु सख्त दिशा-निर्देश जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया। शराबबंदी कानून के तहत जप्त वाहनों को राज्यसात करने का प्रस्ताव तत्काल भेजने का निर्देश भी दिया गया। ताकि माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेशालोक में तीन महीने के अंदर वाहन को राज्यसात करने का आदेश जारी किया जा सके। जप्त गाड़ियों की पूर्ण सुरक्षा करने को भी निदेशित किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त बक्सर, अपर समाहर्ता बक्सर, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर/डुमराँव, पुलिस पदाधिकारी बक्सर/डुमराँव, जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे।

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