Fri. Apr 24th, 2026

बक्सर अनुमण्डल अन्तर्गत गंगा नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए लोकहित में गंगा नदी में निजी नावों के परिचालन एवं घाटों पर स्नान/पूजा पर रोक लगाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। बक्सर अनुमण्डल अन्तर्गत गंगा नदी में नावों के परिचालन होने एवं घाटों पर स्नान/पूजा के लिए अत्यधिक भीड़ इकटठा होने के कारण सामान्य विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आंशका है। विधि-व्यवस्था को कायम रखने के लिए पूरी तरह संतुष्ट होकर अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर सदर निहित शक्तियों के अन्तर्गत लोकहित में 02.08.2021 से अगले आदेश तक बक्सर अनुमण्डल अन्तर्गत गंगा नदी के सभी घाटों पर धारा 144 द0प्र0स0 के अन्तर्गत निषेघाज्ञा लागू किया जाता है। बक्सर अनुमण्डल अन्तर्गत गंगा नदी में निजी नावों के परिचालन पर रोक रहेगी। बक्सर अनुमण्डल अन्तर्गत गंगा नदी के घाटों पर स्नान/पूजा पर रोक रहेगी। शवदाह करके आने वाले लोगों को सुरक्षा उपायों के साथ स्नान करने की छूट रहेगी। सभी थानाध्यक्षों एवं अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि स्वयं प्रतिदिन गश्ती करके आदेश के अनुपालन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें। सभी थानाध्यक्ष अपने गश्ती दल एवं टाईगर मोबाइल को भी गश्ती हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!