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आज दिनांक 28 जून 2022 को प्रातः 10:00 बजे माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशन एवं मार्गदर्शन मे जिले के सेक्स वर्कर्स को उनके अधिकारो के प्रति जागरूकता एवं संवेदीकरण विषय पर एक एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन व्यवहार न्यायालय बिहार में बक्सर स्थित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार के विधिक सेवा सदन भवन में की गई। कार्यशाला के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार तिवारी एवं उपस्थित महिला पैनल अधिवक्ताओं द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया । मौके पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मनीष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुद्धदेव करमासकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में दिए गए न्यायालय निर्णय के आलोक में यह जागरूकता -शह- प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे देश के सभी जिलों में सेक्स वर्कर को राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सूखा राशन दिलवाना प्रदान करवाना, इन्हें मानव गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिलवाना आज के इस कार्यक्रम और कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। इनको मूल अधिकार उपलब्ध कराने के संबंध में संबंधित स्टेकहोल्डर्स को जागरूक करने की आवश्यकता है। यह भी मनुष्य हैं और मानव जीवन को जिने के अधिकारी हैं। हमारे समाज का उनके प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारे समाज से हमेशा यह कटे रहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय के द्वारा हमारे समाज को यह कहा गया है कि उन्हें भी मानव जीवन जीने का अधिकार दिलवाया जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने कहां की इन्हें मूल अधिकार उपलब्ध कराने के संबंध में आज उनसे संबंधित सभी स्टेकहोल्डर्स को जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सेक्स वर्कर के जो पियर एजुकेटर हैं वह आज इस कार्यशाला के माध्यम से उनके अधिकारों के संबंध में उन्हें अवगत कराएंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सभी को सुखा राशन उपलब्ध करवाएंगे, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बक्सर इस संबंध में उनके मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में पूरे जिले में प्रचार प्रसार करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यशाला में उपस्थित अपने जिले के सभी थानों के पुलिसकर्मी, पत्रकार गण, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रशासन, बक्सर, नाको के कार्यकर्ता, एड्स कंट्रोल कमेटी के सदस्य इत्यादि का इन सेक्स वर्करों के प्रति क्या कर्तव्य हैं इस संबंध में उनहे बताएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुद्धदेव करमाकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में दिए गए निर्णय पर व्यापक चर्चा करेंगे। मौके पर माननीय न्यायाधीश द्वारा उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों को इस संबंध में बताया गया कि सवेेचक्षा से यदि कोई सेक्स वर्कर इस कार्य में सम्मिलित है, तो उन्हें किसी भी तरह से वें परेशान न करें। बल्कि उनके मौलिक अधिकार की रक्षा करें। इनकी पहचान मीडिया, पुलिस एवं अन्य विभाग या कोई व्यक्ति सार्वजनिक ना करें। मौके पर ट्रेनी डीएसपी अमरनाथ तिवारी, सभी थानों के थाना अध्यक्ष सदर अस्पताल, बक्सर के चिकित्सक डॉक्टर भूपेंद्र नाथ सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी सह वरीय चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ मिथिलेश सिंह, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ प्रेमचंद प्रसाद, सदर अस्पताल बक्सर, डॉक्टर स्वाति भारती, प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र एवं डॉ कुमारी सूची सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति, बक्सर के अध्यक्ष श्री मदन सिंह, नारी समवासनी गृह के कर्मी गण, नाकों के कर्मी एवं संबंधित एनजीओ के कार्यकर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, महिला पैनल अधिवक्ता कुमारी अरुणिमा, रंजना, दीपिका केसरी, चंद्रकला वर्मा, आरती राय, कुमारी रिंकी, कार्यालय कर्मी सुधीर दीपेश संजीव सुनील मनोज अकबर अली आदि मौजूद रहे ।

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