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जिला आपूर्ति पदाधिकारी बक्सर से प्राप्त सूचनानुसार खरीफ विपणन मौसम 2022-23 अन्तर्गत में दिनांक 01 नवम्बर 2022 से एवं दक्षिण बिहार में दिनांक 15 नवम्बर 2022 से प्रांरभ होकर दिनांक 15 फरवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा। कृषि विभाग पर निबंधित किसानों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति कार्य, धान अधिप्राप्ति की सीमा रैयत 250 क्विंटल एवं गैर रैयत 100 क्विंटल, किसानों के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान 48 घण्टे के अन्दर उनके खाते में किया जायेगा। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा धान क्रय के पश्चात एसएमएस के माध्यम से किसानों से क्रय धान की मात्रा की जानकारी दी जायेगी।**पैक्स/व्यापार मंडलों के लिए दायित्वः- पैक्स/व्यापार मंडलों के क्रेन्द्रों को क्रियाशील करना, किसानों से कृषि विभाग के निबंधन संख्या के आधार पर उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान अधिप्राप्ति करना, किसानों का पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर क्रय धान की मात्रा, मूल्य एवं भुगतान की संभावित तिथि आदि अंकित होगी, जिसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से किसानों का दी जायेगी।**किसान हेतु आवश्यक सूचनाः- कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर निबंधन/भूमि संबंधी विवरण अपलोड किया जाना है। निबंधन के पश्चात किसान जिले के किसी भी चयनित क्रय केन्द्र के माध्यम से अपने धान की बिक्री कर सकते है।**सहकारिता पदाधिकारियों की भूमिकाः- किसानों को धान अधिप्राप्ति हेतु मुख्यालय में रहते हुए प्रोत्साहन करना, धान की आपात बिक्री पर नियंत्रण लगाना, किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन निबंधन, धान बिक्री एवं भुगतान में मदद करना एवं क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करना।**नोटः- अधिप्राप्ति संबंधित जानकारी/सुझाव/कठिनाई के निराकरण हेतु विभाग के टॉल फ्री (सुगम) नम्बर 18001800110 पर सम्पर्क करें। किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन निबंधन एवं अधिप्राप्ति में कठिनाई होने पर प्रखण्ड में पदस्थापित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय/जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय/संयुक्त निबंधक के कार्यालय में सम्पर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।*

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