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बक्सर, दिनांक 02 अक्टूबर 2020 :- भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु जारी दिशा-निर्देश में कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 31.10.2020 तक विस्तारित किया गया है। भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप गृह विभाग बिहार सरकार ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इन्हीं दिशा-निर्देशों के आलोक में जिला पदाधिकारी बक्सर ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्रखण्ड मुख्यालय में एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद डुमराँव एवं बक्सर को अपने नगर परिषद क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं भीड़-भाड़ वाले स्थलों को चिन्हित करते हुए वहाँ पर ध्वनि विस्तारक यंत्र (माइक सिस्टम) के साथ कर्मी की प्रतिनियुक्ति के लिए निदेशित किया है। जो लोगों को मास्क पहनने हेतु प्रेरित करेंगे। साथ ही गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देश का सख्ती से अनुपालन कराने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को आदेश जारी किया गया है।

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