*अनुमंडल दण्डाधिकारी बक्सर सदर से प्राप्त सूचनानुसार संयुक्त जिला आदेश के द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 13.12.2024 को एकल पाली में (मध्याहन 12:00 बजे से अपराहन 02:00 बजे तक) निर्धारित परीक्षा केन्द्र यथा कैम्ब्रीज सीनियर सेकेण्ड्ररी स्कूल कथकौली बक्सर, फाउण्डेशन स्कूल मठिया इटाढी रोड बक्सर, एम0वी0 कॉलेज चरित्रवन बक्सर, एम0पी0 उच्च विद्यालय रामरेखा घाट बक्सर, सरस्वती विद्या मंदिर अहिरौली बक्सर, बिहार पब्लिक स्कूल अहिरौली बक्सर, बी0बी0 हाई स्कूल बंगाली टोला बक्सर, नेहरू स्मारक हाई स्कूल बक्सर, राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय बंगाली टोला बक्सर, सरस्वती विद्या मंदिर सिविल लाईन बक्सर, डी0ए0वी0 स्कूल लालगंज इटाढी रोड बक्सर, माउंट लिटेरा जी स्कूल इटाढी रोड नियर पुलिस लाईन बक्सर, बिरला ओपेन माइंडस इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल लालगंज नियर बक्सर, आदर्श मध्य विद्यालय नई बाजार बक्सर, बिहार सेन्ट्रल स्कूल बाईपास रोड बक्सर, हेरिटेज पब्लिक स्कूल अर्जुनपुर बक्सर, उच्च माध्यमिक विद्यालय अहिरौली वार्ड संख्या 39 बक्सर, उच्च माध्यमिक विद्यालय जासो बक्सर, उच्च माध्यमिक विद्यालय कृतपुरा बक्सर एवं संत मैरी उच्च विद्यालय नई बाजार बक्सर में आयोजित है। उक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर 200 मीटर की दूरी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 की निषधाज्ञा लागू करने का निर्देश प्राप्त है।*
*सभी परीक्षा केन्द्रों पर अत्यधिक भीड इकटठा होने के कारण सामान्य विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी बक्सर सदर निहित शक्तियों के अंतर्गत दिनांक 13.12.2024 को उपरोक्त 20 परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की दूरी में भा0ना0सु0स0 के अंतर्गत निम्नलिखत निषेधाज्ञा लागू किया जा रहा है।*
1. उक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की दूरी तक 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों (प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं संबंधित कर्मियों को छोडकर) को एक जगह रहने पर प्रतिबंध लगाता हूँ (परीक्षार्थी के अभिभावक एवं मीडिया कर्मियों पर भी प्रतिबंध)।
2. उक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार के घातक हथियार अथवा आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाता हूँ (प्रतिनियुक्त पुलिस को छोडकर)।
3. उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार के जुलूस या प्रर्दशन (धार्मिक, शवयात्रा एवं शादी को छोडकर) पर प्रतिबंध लगाता हूँ।
4. उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता हूँ (धार्मिक, शवयात्रा, शादी एवं संबंधित परीक्षा केन्द्रों को छोडकर)।
5. उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार के धूम्रपान को निषेद्य करता हूँ।