
जिला दण्डाधिकारी बक्सर के द्वारा प्राप्त सूचनानुसार नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के मद्देनजर स्वच्छ, स्वतंत्र, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के उद्देश्य से शस्त्र नियमावली 2016 के नियम 112(1)(ख) एवं 112(2) के तहत नगर परिषद बक्सर, नगर परिषद डुमराँव, नगर पंचायत चौसा, नगर पंचायत इटाढी एवं नगर पंचायत ब्रह्यपुर क्षेत्र के सभी अनुज्ञप्ति शस्त्रधारकों के शस्त्रों का सत्यापन किया जाना है। अतः सभी प्रकार के आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु थानावार तिथि निम्नवत निर्धारित करते हुए दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती हैः- बक्सर नगर के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बक्सर के द्वारा दिनांक 19.09.2022 से दिनांक 21.09.2022 तक बक्सर नगर परिषद क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित किया गया है। बक्सर औद्योगिक क्षेत्र के लिए अंचलाधिकारी बक्सर के द्वारा दिनांक 19.09.2022 से दिनांक 21.09 2022 तक बक्सर नगर परिषद क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित किया गया है। बक्सर मुफस्सिल के लिए अंचलाधिकारी चौसा के द्वारा दिनांक 19.09.2022 से दिनांक 21.09.2022 तक बक्सर नगर परिषद क्षेत्र एवं चौसा नगर पंचायत क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित किया गया है। डुमराँव थाना के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी डुमराँव के द्वारा दिनांक 19.09.2022 से दिनांक 21.09.2022 तक डुमराँव नगर परिषद क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित किया गया है। इटाढी थाना के लिए अंचलाधिकारी इटाढी के द्वारा दिनांक 19.09.2022 से दिनांक 21.09.2022 तक इटाढी नगर पंचायत क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित किया गया है। ब्रह्यपुर थाना के लिए अंचलाधिकारी ब्रह्यपुर के द्वारा दिनांक 19.09.2022 से दिनांक 21.09.2022 तक ब्रह्यपुर नगर पंचायत क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित किया गया है। प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष निर्धारित तिथियों को संबंधित थाना पर उपस्थित होकर पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 04:00 बजे तक शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं जमा अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर संयुक्त हस्ताक्षर कर संबंधित थाना का डी0आर0 नं0 अंकित करेंगे तथा दो दिनों के अंदर सत्यापन प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही दैनिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिदिन अपराहन 05:00 बजे तक विहित प्रपत्र में जिला शस्त्र शाखा को उपलब्ध करायेंगे। इस जिला में संधारित शस्त्र पंजी में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर थानावार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की सूची संबंधित थाना को पूर्व से उपलब्ध करायी जा चुकी है। सूची में अंकित अनुज्ञप्तिधारियों के अतिरिक्त भी किसी व्यक्ति द्वारा यदि शस्त्र धारण किया जाता हो और उसकी प्रविष्टि संलग्न सूची में नहीं हो तो वैसे अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में भी संलग्न प्रपत्र में सूचना उपलब्ध करायी जायेगी तथा सत्यापन प्रतिवेदन में यह अंकित किया जायेगा कि संबंधित का नाम संलग्न सूची एवं थाना अभिलेख में नहीं है। साथ ही मृत अनुज्ञप्तिधारियों की सूची भी उपलब्घ कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी, धारित शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित थाना पर उपस्थित होकर शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्तिधारकों के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।*