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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को माह अक्टूबर 2021 हेतु खाद्यान्न का वितरण जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा e-PoS के माध्यम से दिनांक 18 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ है। नियमित खाद्यान्न के तहत PHH लाभुकों को प्रति सदस्य 2 किलो गेहूं (2 रूपये प्रति किलो) एवं 3 किलो चावल (3 रूपये प्रति किलो) तथा AAY लाभुकों को प्रति परिवार 14 किलो (₹2 प्रति किलो) गेहूं एवं 21 किलो चावल (₹3 प्रति किलो) दिया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभुकों को माह अक्टूबर 2021 हेतु प्रति सदस्य 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल मुफ्त में वितरण किया जा रहा है। लाभुकों से अनुरोध है कि अपने अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के यहां से सरकार द्वारा दिए जा रहे माह अक्टूबर 2021 हेतु एक साथ दोनों योजनाओं का खाद्यान्न प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे लाभुकों को कठिनाई होने पर अपने संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी अथवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क कर सकते है।

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