
गृह विभाग, बिहार, सरकार पटना के द्वारा कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए बिहार राज्य में कोरोना मामलों में संभावित वृद्धि पर नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर दिशा-निर्देश को यथावत लागू एवं अनुपालित करने हेतु निदेशित किया गया है। उक्त के आलोक में जिला दण्डाधिकारी बक्सर श्री अमन समीर के द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अद्यतन दिशा-निर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्य स्थलों, धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः एवं कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किया गया है। भीड़-भाड़ वाले स्थानों यथा-फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावडे़ को नियंत्रित किया जायगा। किसी भी प्रकार के उत्सव अथवा ऐसे अन्य आयोजन जिसमें अधिक लोगों के इकटठा होने की संभावना हो, के लिए दिन के समय में भी जब तक अत्यावश्यक न हो, अनुमति प्रदान नहीं की जायगी एवं कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु तत्समय लागू दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। कोविड-19 संक्रमण की श्रृखंला को तोड़ने हेतु अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों यथा माइक्रों कंटेनमेंट जोन को चिन्हित कर वहाँ सीमित अवधि का लॉक डाउन लगाया जा सकता है। लॉक डाउन की अवधि के दौरान कतिपय अनिवार्य सेवाओं में छूट प्रदान की जा सकती है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन को सील करने या वहाँ लॉक डाउन लगाने की पूर्व सूचना/नोटिस निर्गत किया जायेगा, ताकि लोग अपनी आजीविका एवं अन्य आवश्यकताओं का प्रबंध करने को पर्याप्त समय मिल सके। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आदेश का अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर एवं डुमराँव अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत साफ-सफाई एवं सेनिटाईजेशन का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव इस कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे एवं उक्त आदेश का अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर मास्क का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर/मोटर यान निरीक्षक बक्सर/प्रवर्तन अवर निरीक्षक बक्सर को निदेश दिया गया कि सार्वजनिक वाहनों यथा-बस, ऑटो इत्यादि में चालक तथा सवारी के द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं करने वालों के साथ-साथ संबंधित वाहन स्वामी पर भी दंडित कराने हेतु नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।