माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटीसन (एस) (सिविल) सं० (5) 640/2021 (एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग) में दिनांक 14.08.2025 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसे निर्वाचक जिसका नाम वर्ष 2025 (प्रारूप प्रकाशन के पूर्व) की निर्वाचक सूची में शामिल है परंतु दिनांक 01.08.2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं है, वैसे सभी निर्वाचकों की सूची जिला अन्तर्गत विधान सभा एवं मतदान केन्द्रवार कारण सहित (मृत/ स्थायी रूप से स्थानातरित/अनुपस्थित /दोहरी प्रविष्टि) जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है।
ऐसे सभी निर्वाचक, जो प्रारूप सूची में शामिल नहीं हैं, अपने ईपिक संख्या के माध्यम से इस सूची में कारण सहित अपनी प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिनांक 01.08.2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं होने वाले ऐसे निर्वाचकों से संबंधित सूची सभी प्रखण्ड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों के कार्यालयों एवं मतदान केन्द्रों पर भी प्रदर्शित की गयी है, जिसके माध्यम से ऐसे निर्वाचक कारण सहित अपनी प्रविष्टि से संबंधित सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। असंतुष्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।