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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्रांक 08 / विविध पत्राचार (वंशावली) 545 दिनांक 24/12/2025 के आलोक में नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निर्धारित कर दिया गया है।

अपर समाहर्ता श्री अरुण कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को वंशावली निर्गत करने हेतु संबंधित अंचल क्षेत्र के अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही सरपंच द्वारा वंशावली निर्गत किए जाने की व्यवस्था लागू है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अब तक इस संबंध में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इस विषय पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विधिक परामर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया है।

ADM श्री अरुण कुमार सिंह ने कहा कि इस निर्णय से नगर क्षेत्रों के आम नागरिकों को वंशावली प्राप्त करने में पारदर्शिता, सुविधा एवं त्वरित सेवा मिलेगी तथा अनावश्यक भटकाव और विलंब की समस्या समाप्त होगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है तथा भविष्य में आवश्यकतानुसार इसकी समीक्षा कर संशोधन भी किया जा सकता है।

जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा आम नागरिकों को इसकी जानकारी दी जाए।

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