Sun. Apr 19th, 2026

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग से प्राप्तनुसार वैसे दिव्यांगजन जो चलंत (लोकोमोटर) समस्या से ग्रसित है और जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 60 या उससे अधिक है, उन्हें प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही कर बैट्री चालित मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त कराने का निदेश प्राप्त हुआ है।**पात्रता निम्न प्रकार से निर्धारित होगी :- दिव्यांगता प्रमाण पत्र 60 प्रतिशत या उससे अधिक (केवल चलंत संबंधी दिव्यांगता हेतु), आयु सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक, अद्यतन आय प्रमाण अधिकतम दो लाख प्रतिवर्ष, बिहार राज्य के स्थायी निवासी एवं बिहार में आवासन अनिवार्य होगा (अद्यतन आवास प्रमाण पत्र), चलंत दिव्यांगजन छात्र-छात्राएँ जो बिहार के मूल निवासी है एवं राज्य में ही स्थित विश्व विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत हों जो उनके आवासन से न्यूनतम 03 कि0मी0 की दूरी पर स्थित हो (विश्व विद्यालय/महाविद्यालय का परिचय पत्र)। वैसे चलंत दिव्यांगजन जो बिहार के स्थायी निवासी हो एवं वे स्वावलम्बन के उद्देश्य से बिहार राज्य में ही अपना रोजगार करते हो और परिवार के कमाऊ सदस्य हो तथा उनके आवास से उनका रोजगार स्थल न्यूनतम 03 कि0मी0 की दूरी पर स्थित हो (रोजगार संबंधी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र)।**आवेदन प्रक्रिया :- पात्र लाभुकों द्वारा आवेदन समाज कल्याण विभाग के वेबसाईट https://online.bihar.nic.in/SWF/SWFTC/Default.aspx पर वांछित कागजात अपलोड करते हुए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।**प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का दायित्व :- विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये आई0डी0 एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए प्रखण्ड कार्यालय में सामाजिक सुरक्षा के डाटा इन्ट्री ऑपरेटर मेकर की भूमिका में आवेदन को जाँचोपरान्त सही पाये जाने पर चेकर को फारवर्ड किया जायेगा तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चेकर की भूमिका में आवेदन एवं संलग्न कागजातों को जाँचोपरान्त नियमानुकूल पात्रता होने पर जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति को फॉरवर्ड करेंगे।*

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