
माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार केंद्रीय कारा, बक्सर, मुक्त कारागार, बक्सर एवं महिला कारागार, बक्सर के जेल विजिटर, पैनल अधिवक्ताओं को माननीय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर श्री धर्मेंद्र तिवारी द्वारा जेल भ्रमण के नई नियमावली के बारे में बताया गया lउन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार उन कैदियों को अधिवक्ता उपलब्ध कराता है जिनका कोई अपना अधिवक्ता ना हो या अधिवक्ता के अभाव में उसे न्याय ना मिल रहा हो ऐसे कैदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार जेल विजिटर की सहायता से तुरंत अधिवक्ता उपलब्ध कराएगाl सभी jail अधिवक्ता जेल में आने वाले कैदियों का पूरा डाटा रखेंगे एवं उनके case की जानकारी रखेंगे तथा उनके case में अधिवक्ता ना हो तो उसे तुरंत विधिक सहायता प्रदान करेंगे l