
नामांकन पत्र भरे जाने के क्रम में अभ्यर्थी के साथ मात्र दो व्यक्ति को ही नामांकन केंद्र पर आने की अनुमति दी जाएगी ।साथ इस दौरान मात्र दो वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा।
वैसे अभ्यर्थी जिन पर कोई आपराधिक मामला चल रहा है ,उन्हें तथा संबंधित राजनीतिक दल को इससे संबंधित सूचना प्रपत्र में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने खर्च पर देनी होगी और इसमें आए खर्च को अपने निर्वाचन में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर चुनाव प्रचार के दौरान के द्वारा को भी दिए गए निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
उम्मीदवार द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार में उनके अतिरिक्त अधिकतम पांच व्यक्ति साथ रहेंगे ।
रोड शो में अधिकतम 5 वाहनों की अनुमति होगी, जिनके बीच आधे घंटे का समय अंतराल अनिवार्य होगा ।
निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियों के दौरान निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। 01 दिन पूर्व सभी मतदान केंद्रों को sanitized किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में सभी मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण दे दिया गया है।
कर्मियों की प्रतिनियुक्ति एनआईसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रथम, द्वितीय ,तृतीय रेंडमाइजेशन के उपरांत की जाएगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने एमसीएमसी एंड पेड न्यूज़ के बारे में भी बताया। प्रिंट ,इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित ऑडियो एवं विजुअल सभी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापनों का मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी एमसी एमसी द्वारा प्री सर्टिफिकेट करना अनिवार्य होगा