Wed. Apr 22nd, 2026

पटना:- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इसमें 11 अप्रैल तक सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है, आपदा प्रबंधन ने इसकी औपचारिक घोषणा की. बैठक में मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के जांच के दायरे बढ़ाने के भी निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक आयोजनों को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए. निर्देश है कि श्राद्ध के काम के दौरान 50 और शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी.

सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिया गया कि वह अपने – अपने क्षेत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड -19 के संकमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अद्यतन दिशा – निर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यस्थलों, धार्मिक, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रकिया का अक्षरक्षः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. भीड़ – भाड़ वाले स्थलों, यथा- फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए.

स्कूलों के संचालन के संदर्भ में दिए गए निर्देश में बताया गया है कि, 05 अप्रैल से खुलने वाले स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेज अब दिनाक 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे. (पूर्व निर्धारित परीक्षाएं स्कूल / कॉलेज प्रबंधन आवश्यकतानुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकेगे ) सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर सरकारी एवं निजी पर रोक दिनांक- 05 अप्रैल यानि कि सोमवार से अप्रैल के अंत तक रहेगी. उक्त रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर नहीं लागू रहेगी. श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम कमशः 50 एवं 250 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.

अस्पतालों में पूरी तैयारी रखने से जारी किए गए निर्देश: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोविड -19 के लिए तैयार किये गए अस्पतालों में पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए. वहीं, कोरोना के दूसरे वेव को देखते हुए नीतीश कुमार से सभी विभागों के अधिकारियों को और अधिक सतर्कता बरतने के साथ काम करने के निर्देश दिए.

इस आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी. कार्यालय प्रधान अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम रहेंगे. यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी. पब्लिक ट्रान्सर्पोट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा. यह व्यवस्था 05 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी. परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन इसके लिए आवश्यक कदम उठायेंगे. सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोविड सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग. सामाजिक दूरी इत्यादि सुनिश्चत रहे.

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कोरोना संक्रमण के वर्तमान स्थिति की दी जानकारी:

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने सीएम को कोरोना के एक्टिव केसेज , डेथ रेट, रिकवरी रेट, डे-टू-डे ट्रेंड, टेस्टिंग, टीकाकरण और अस्पतालों में कोविड को लेकर की जा रही व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

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