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अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री किशोरी चौधरी के द्वारा प्राप्त सूचनानुसार श्री रमेश सिंह, पिता-श्री कपिल सिंह, ग्राम-चिरैयाँटाड, पोस्ट-धनसोई, प्रखण्ड-राजपुर, अनुमण्डल-बक्सर, जिला-बक्सर ने दिनांक 03.07.2022 को ऑनलाईन के माध्यम से परिवाद दायर किया था। परिवादी ने अपने पत्नी जो प्रखण्ड शिक्षिका के रूप में मध्य विद्यालय धनसोई में कार्यरत थी कि मृत्यु के पश्चात अनुग्रह राशि (चार लाख) का भुगतान कराने के संबध में परिवाद दायर किया था। परिवादी के परिवाद पत्र के आलोक में लोक प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर को नोटिस निर्गत कर प्रतिवेदन की माँग की गयी। सुनवाई के क्रम में परिवादी का दावा मान्य करते हुए भुगतान करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में लोक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदन पत्रांक 552 दिनांक 26.09.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नियोजित शिक्षिका स्व0 चन्द्रावती देवी के आश्रित पति रमेश कुमार सिंह द्वारा उपलब्ध कराये गये पासबुक खाता संख्या 523886538 जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा धनसोई जिला बक्सर में संचालित है, में 400000/- (चार लाख) रू0 मात्र की राशि का भुगतान करने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बक्सर के कार्यालय पत्रांक 1180 दिनांक 17.09.2022 के द्वारा अनुरोध किया गया। परिवादी द्वारा बताया गया कि राशि मेरे खाते में आ गया है। मेरे परिवाद का निवारण हो चुका है। परिवादी द्वारा बताया गया कि विगत दो वर्षों से वो परेशान थे एवं लोक शिकायत निवारण कार्यालय में आते ही उनके परिवाद का निवारण हो गया। परिवादी द्वारा न्याय के प्रति कृतज्ञता जाहिर की गयी एवं अद्योहस्ताक्षरी एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

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