
व्यावसायिक वाहनों हेतु फिटनेस प्रमाण-पत्र के वैधता की समाप्ति के पश्चात विलम्ब के लिए 50 रूपये प्रतिदिन की अतिरिक्त फीस लिया जाना प्रावधानित है। राज्य सरकार द्वारा जनहित में 50 रूपये प्रतिदिन की अतिरिक्त फीस को विभिन्न परिवहन वाहनों हेतु दिनांक 30.09.2021 तक की अवधि के लिए कम किया गया हैः- दो पहिया एवं तिपहिया परिवहन वाहन का अवधारित अतिरिक्त शुल्क 50 रू प्रति दिन के साथ संशोधित अवधारित शुल्क 10 रू प्रति दिन, व्यावसायिक टै्रक्टर का अवधारित अतिरिक्त शुल्क 50 रू प्रति दिन के साथ संशोधित अवधारित शुल्क 15 रू प्रति दिन, छोटे चार पहिया परिवहन वाहन का 50 रू प्रति दिन के साथ संशोधित अवधारित शुल्क 20 रू प्रति दिन एवं भारी व्यावसायिक परिवहन वाहन एवं अन्य वाहन का 50 रू प्रति दिन के साथ संशोधित अवधारित शुल्क 30 रू प्रति दिन होगा। उपरोक्त प्रावधान किये जाने से वाहन स्वामी फिटनेस की वैधता की समाप्ति के पश्चात कर प्रभावी हो गये थे, उन्हें राहत देने के लिए एवं कर के दायरे से बाहर गये वाहनों को कर के दायरे में लाने के लिए लागू किया जा रहा है।