
श्री धर्मेंद्र कुमार तिवारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 10 अप्रैल 2021 के परिपेक्षय में जिले के सभी थाना प्रभारी महोदयों के साथ विधिक सेवा सदन भवन के सभागार कक्ष में बैठक की गई । बैठक में उन्होंने व्यवहार न्यायालय बक्सर के सभी न्यायालयों से प्राप्त वाद के पक्षकारों को नोटिस देने हेतु एवं जिले के सभी बैंकों द्वारा बैंक ऋण से संबंधित पक्षकारों को नोटिस देने हेतु कार्यालय में प्राप्त नोटिस को जिले के सभी थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराया । साथ ही माननीय ने बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2014 , 2018 एवं महिलाओं के लिए विशेष योजना 2019 के बारे में भी, सभी थाना प्रभारी महोदय को इस पीड़ित प्रतिकर योजना से अवगत कराया। पीड़ित प्रतिकार राशि कार्यालय द्वारा किस योजना के तहत दिया जाता है, उसमें पीड़ित के क्या-क्या कागजात चाहिए एवं सभी थाना प्रभारियों द्वारा पीड़िता से संबंधित प्राप्त आवेदन को अपने प्रतिवेदन के रूप में वे किस तरह कार्यालय में भेजें । इन सभी बातों से भी उन्हे अवगत कराया गया। बताते चलें कि वर्ष 2021 के सभी राष्ट्रीय लोक अदालत, माननीय बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना द्वारा पूर्व में ही तय कर दिया गया है। इसी क्रम में दिनांक 10 अप्रैल 2021 को व्यवहार न्यायालय बक्सर में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है । कोरोना कॉल के पश्चात इस लोक अदालत में सभी पक्षकार स्शरीर उपस्थित होकर अपने वादों का निपटारा करा सकेंगे । दिनांक 5 अप्रैल 2021 से व्यवहार न्यायालय, बक्सर का कार्यकाल प्रातः 6:30 बजे से अपराहन 1:00 बजे तक रखा गया है । मगर दिनांक 10 अप्रैल 2021 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्व समय के अनुसार ही प्रातः 10:00 बजे से ही लगेगी ।