बक्सर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवम बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार, आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। इस बार लोक अदालत में सामान्य सुलहनीय वादों के साथ-साथ ट्रैफिक चालान से संबंधित लंबित मामलों का भी बड़े पैमाने पर निस्तारण किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), बक्सर, काजल झांब ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा हैं कि आम लोगों को कानूनी जटिलताओं से राहत देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लाई गई “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026” के तहत उन चालानों का निपटारा किया जाएगा जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।
मौके पर सचिव नेहा दयाल भी मौजूद रहीं l
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर की सचिव नेहा दयाल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आम जन की सुविधा के लिए 04 मई से 08 मई तक प्री-सिटिंग (Pre-Sitting) की व्यवस्था की गई है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से संपर्क कर अपने लंबित चालानों का समझौते के आधार पर निपटारा करा लें।
योजना की मुख्य बातें:
पात्रता: वैसे वाहन स्वामी या चालक जिनके विरुद्ध ई-चालान कटे हुए 90 दिनों से अधिक का समय बीत चुका है।
धाराएं: मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं (177, 178, 179, 183, 184, 194, 196 आदि) के तहत जारी चालान।
समय सीमा: लोग 04 मई से 09 मई के बीच संपर्क कर सकते हैं।
प्रधान जिला जज काजल झांब और सचिव नेहा दयाल ने संयुक्त रूप से कहा कि इस अवसर का लाभ उठाकर नागरिक अपने पुराने चालान जमा कर भविष्य में होने वाली कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। यदि इस दौरान मामलों का निस्तारण नहीं कराया जाता है, तो नियमानुसार विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आप सभी ई-चालान जो आपके मोबाइल नंबर पर गया हुआ है, उसकी कॉपी, गाड़ी के बीमा इंश्योरेंस की कॉपी, ऑनर बुक, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की छाया प्रति व ई चलान वाली गाड़ी से संबंधित कागजात की छाया प्रति व मुख्य प्रति दोनों लेकर इस अवसर पर पहुंचेl