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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, विभाग, बिहार, पटना के 4461 दिनांक 30.09.2022 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभार्थियों के लगभग 90.29 प्रतिशत लाभार्थियों का आधार सत्यापन कराया जा चुका है। भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-का0आ0 4495 (अ) के द्वारा शत-प्रतिशत आधार सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2022 तक निर्धारित की गयी है। दिनांक 10 अक्टूबर 2022 से दिनांक 05 नवम्बर 2022 तक छुटे हुए व्यक्तियों की आधार सीडिंग शत-प्रतिशत कराया जाना है। सभी जन वितरण प्रणाली दुकान पर संधारित NFSA Database ई-पॉश यंत्र पर उपलब्ध है और पूर्व में भी सभी विक्रेताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त है। राशनकार्ड में अंकित कोई भी सदस्य किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर अँगुठे के निशान के माध्यम से अपना ई-केवाईसी कर सकते है और इस प्रकार उनकी आधार सीडिंग स्वतः हो जाएगी। दिनांक 31 दिसम्बर 2022 के बाद बिना आधार वाले सदस्य को NFSA Database से विभाग द्वारा विलोपित कर दिया जाएगा एवं विलोपित सदस्यों को लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली का लाभ नहीं मिल पायेगा। लाभुकों से अनुरोध है कि अपने-अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के यहाँ छूटे हुए सदस्यों का आधार सत्यापन निर्धारित समय सीमा के अन्दर करा लें। लाभुकों को किसी प्रकार की कठिनाई होने पर अपने संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

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