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मील का पत्थर साबित होगा प्राधिकार का यह जागरूकता कार्यक्रम

भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दिनांक 14 नवंबर तक चलने वाले पैन इंडिया अवेयरनेस आउटरीच कैंपेन कार्यक्रम के तहत देशभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में बक्सर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार धर्मेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जिले में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को केंद्रीय मंडल कारा, बक्सर में जेल पैनल अधिवक्ता आशुतोष कुमार ओझा एवं रवि प्रकाश द्वारा जेल में बंद कैदियों को उनके अधिकार और विधिक सेवा के स्वरूप के बारे में जागरूक किया। श्री आशुतोष ओझा ने बताया कि यदि पुलीस के द्वारा आपकी गिरफ्तारी की जाती है तो गिरफ्तार व्यक्ति के ये कानूनी अधिकार है

1 निशुल्क विधिक सहायता एवं निशुल्क अधिवक्ता पाने का अधिकार

2 गिरफ्तारी या पुलिस अभिरक्षा के दौरान अपने अधिवक्ता से परामर्श लेने का अधिकार

3 गिरफ्तारी के आधार एवं जमानत के अधिकार, जानने का अधिकार

4 गिरफ्तारी होने एवं गिरफ्तार होने के स्थान के बारे मे निकटतम मित्र या रिश्तेदार को सूचित करने का अधिकार

5 गिरफ़्तारी के तुरंत पश्चात पंजीकृत चिकित्सक से परीक्षित होने का अधिकार

6 गिरफ्तार होने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार

7 अपना दोष स्वीकार न करने का अधिकार

8 जेल मे मानव गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार

साथ ही उन्होंने अपने वाद से संबंधित इन्वेस्टिगेशन अधिकारी पुलिस की मदद करने को भी उन्होंने कहा। साथ ही जिले के सभी प्रखंडों में अलग-अलग पैनल अधिवक्ताओं एवं पारा विधिक स्वयंसेवकों की गठित त्रि सदस्यीय टीम ने अलग अलग जागरूकता सह डोर टू डोर कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता कंचन कुमारी द्वारा राजपुर प्रखंड में, अशोक कुमार पाठक द्वारा इटाढ़ी प्रखंड में, कुमार मानवेंद्र द्वारा मोबाइल वैन से, चंद्रकला वर्मा, रीमा कुमारी, शमशाद खान, विष्णु दत्त द्विवेदी, नीलम कुमारी, रंजना कुमारी, एवं विधिक सेवक शत्रुघ्न सिन्हा, शंकर दयाल वर्मा, गजेंद्र नाथ दुबे, शिवजी पांडे, भोला कुमार, राहुल मिश्रा, विवेक कुमार गुप्ता, राजेश कुमार आदि द्वारा कार्यक्रम किया गया।

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