
*दिव्यांगजनों को बैट्री चालित मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराने हेतु अनिबंधित व्यवसाय में प्रमाण पत्र के रूप में घोषणा/शपथ/आवेदन पत्र भी अब मान्य होंगे**बक्सर, दिनांक 14 अक्टूबर 2022ः- सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग बक्सर से प्राप्त सूचनानुसार वैसे चलन्त दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 60 या उससे अधिक है, को बैट्री चालित मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराने हेतु विभागीय निदेशानुसार रोजगार संबंधित वांछित कागजातों में निम्न दस्तावेज मान्य हैः- वैसे चलन्त दिव्यांगजन जो बिहार के स्थायी निवासी हो एवं वे स्वावलम्बन के उद्देश्य से बिहार राज्य में ही अपना रोजगार करते हो और परिवार के कमाऊ सदस्य हो तथा उनके आवास से उनका रोजगार स्थल न्यूनतम 03 कि0मी0 की दूरी पर स्थित हो (रोजगार निबंधन प्रमाण पत्र निबंधित व्यवसाय के लिए अथवा अनिबंधित व्यवसाय के लिए घोषणा पत्र/शपथ पत्र/आवेदन पत्र भी मान्य होंगे।**अथवा चलन्त दिव्यांगजन छात्र-छात्राएँ जो बिहार के मूल निवासी है एवं राज्य में ही स्थित विश्व विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत हों जो उनके आवासन से न्यूनतम 03 कि0मी0 की दूरी पर स्थित हों (विश्व विद्यालय/महाविद्यालय का परिचय पत्र)।**दिव्यांगता प्रमाण पत्र 60 प्रतिशत या उससे अधिक (केवल चलन्त संबंधी दिव्यांगता हेतु)।**आयु सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक।**अद्यतन आय प्रमाण अधिकतम दो लाख प्रतिवर्ष।**बिहार राज्य के स्थायी निवासी एवं बिहार में आवासन अनिवार्य होगा (अद्यतन आवास प्रमाण पत्र)।