
त्योहारों के दौरान आतिशबाजी (पटाखा) विक्रय के निमित अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु जिला पदाधिकारी बक्सर श्री अमन समीर के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव को आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्प्ष्ट किया गया है कि पर्व त्योहारों के अवसर पर पटाखों के बिक्री हेतु आयुध एवं विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम-84 एवं अन्य सुसंगत नियमों के तहत अस्थायी अनुज्ञप्ति निर्गत करने का प्रावधान है। अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु चार सदस्यीय पदाधिकारियों का दल गठित किया गया है। पटाखा बिक्री हेतु इच्छुक व्यक्ति भारत सरकार पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन पटना के निर्देशानुसार AE-5 एवं LE-5 प्रपत्र में आवेदन दे सकते हैं। अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आवेदन पर पटाखों की बिक्री के निमित आयुध एवं विस्फोटक नियमावली 2008 क नियम-84 एवं अन्य सुसंगत नियम के आलोक में अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी करेंगे।