Sun. Apr 19th, 2026
विधि-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत जिला दण्डाधिकारी बक्सर के द्वारा आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में श्री अमन समीर (भा0प्र0से0) जिला दण्डाधिकारी बक्सर ने संतुष्ट होकर शांतिपूर्ण मतगणना की प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा-144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण मतगणना परिसर के मुख्य गेट से 500 मीटर के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित आदेश जारी किया है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि :- मतगणना केन्द्र के 500 मीटर के क्षेत्र में धारा-144 लागू रहेगा। किसी भी प्रकार के उतेजना फैलानेवाले, वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों के विरूद्व त्वरित निरोधात्मक कार्रवाई की जायेगी। किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र या हथियार, तलवार, भाला, लाठी का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों/समूहों के विरूद्व त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस पदाधिकारी गिरफ्तार करेंगे। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी तरह के अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय पर विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। यह आदेश दिनांक 09.11.2020 को निर्गत किया गया, जो दिनांक 10.11.2020 के पूर्वाहन 06:00 बजे से मतगणना समाप्ति के उद्घोष तक प्रभावी रहेगा।

विधि-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत जिला दण्डाधिकारी बक्सर के द्वारा आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में श्री अमन समीर (भा0प्र0से0) जिला दण्डाधिकारी बक्सर ने संतुष्ट होकर शांतिपूर्ण मतगणना की प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा-144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण मतगणना परिसर के मुख्य गेट से 500 मीटर के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित आदेश जारी किया है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि :- मतगणना केन्द्र के 500 मीटर के क्षेत्र में धारा-144 लागू रहेगा। किसी भी प्रकार के उतेजना फैलानेवाले, वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों के विरूद्व त्वरित निरोधात्मक कार्रवाई की जायेगी। किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र या हथियार, तलवार, भाला, लाठी का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों/समूहों के विरूद्व त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस पदाधिकारी गिरफ्तार करेंगे। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी तरह के अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय पर विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। यह आदेश दिनांक 09.11.2020 को निर्गत किया गया, जो दिनांक 10.11.2020 के पूर्वाहन 06:00 बजे से मतगणना समाप्ति के उद्घोष तक प्रभावी रहेगा।

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