
प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद के रिक्तियों के लिए आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के विधि-व्यवस्था संधारण एवं परीक्षा कार्य के सफल आयोजन हेतु संयुक्त जिला आदेश जारी कर दिया गया है। आज दिनांक 05 दिसम्बर 2020 को समाहरणालय सभागार में 11:00 बजे पूर्वाहन से परीक्षा में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, प्रेक्षक एवं पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक बक्सर ने सम्बोधित किया। परीक्षा का आयोजन कल दिनांक 06 दिसम्बर 2020 को बक्सर जिला मुख्यालय अवस्थित कुल आठ परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। एम0भी0 कॉलेज चरित्रवन बक्सर में 450 परीक्षार्थी, एम0पी0 उच्च विद्यालय राम रेखा घाट में 740 परीक्षार्थी, बी0बी0 उच्च विद्यालय बंगाली टोला बक्सर में 432 परीक्षार्थी, के0के0 मंडल महिला कॉलेज नयी बाजार में 500 परीक्षार्थी, एल0बी0टी0 कॉलेज चीनी मिल में 700 परीक्षार्थी, कर्पूरी ठाकुर लॉ कॉलेज में 300 परीक्षार्थी, सरस्वती विद्या मंदिर सिविल सर्जन में 400 परीक्षार्थी तथा कैम्ब्रीज सीनियर सेकेण्डरी स्कूल कथकौली बक्सर में 750 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। कुल परीक्षार्थी की संख्या 4272 है। परीक्षा केन्द्रों पर कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। सभी परीक्षा केन्द्रों एवं शौचालयों को पूर्णतः सैनिटाइज करने का सख्त निदेश दिया गया। परीक्षा केन्द्र के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। किसी परीक्षार्थी के पास परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात मोबाइल पाये जाने पर उसकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी एवं उसके विरूद्व कदाचार के आरोप में प्राथिमिकी भी दर्ज की जाएगी। इस संबंध में परीक्षा केन्द्रों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर भी धोषणा की जाएगी। परीक्षा केन्द्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट सख्ती से सभी परीक्षार्थियों की चेकिंग प्रवेश द्वार पर करेंगे। प्रेक्षक सभी परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इस दौरान 06183-223333 फोन नम्बर पर नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष के सम्पूर्ण प्रभार में पूनम कुमारी सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग बक्सर रहेंगी। परीक्षा के सम्पूर्ण विधि-व्यवस्था के प्रभार में बक्सर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी बक्सर रहेंगे। विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में श्री किशोरी चौधरी, अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) रहेंगे