
जिला पदाधिकारी बक्सर श्री अमन समीर की अध्यक्षता में जिला कौशल विकास समिति एवं श्रम विभाग की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में आहूत की गई।*
जिला पदाधिकारी महोदय ने नियोजन पदाधिकारी बक्सर को BSDM के अंतर्गत तकनीकी कौशल केंद्रों का भौतिक सत्यापन (कितने निबंधन हुए, जॉब प्रोफाइल, प्लेसमेंट कहां है की अद्यतन स्थिति) करते हुए प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया।
मार्केट की जरूरत के हिसाब से किस तरह की कौशल की जरूरत है इसका आकलन करने का निर्देश दिया गया।
जिला पदाधिकारी महोदय ने श्रम अधीक्षक बक्सर को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की एवं रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया।
श्रम अधीक्षक ने बताया कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, निर्माण श्रमिक जो बोर्ड से आच्छादित हैं:-
बिहार राज्य में निर्माण कार्य में निम्न कोटि के असंगठित कामगार आते हैं –
1. भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य में संलग्न अकुशल कोटि के कामगार
2. राजमिस्त्री
3. राजमिस्त्री का हेल्पर
4. बढ़ई
5. लोहार
6. पेंटर
7. भवन में बिजली एवं संलग्न कार्य करने वाले इलेक्ट्रीशियन
8. भवन एवं फर्श/फ्लोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री तथा उसके सहायक
9.सेंटरिंग एवं लोहा बांधने का कार्य करने वाले
10. गेट ग्रिल एवं वेल्डिंग का कार्य करने वाले
11. कंक्रीट मिश्रण करने वाले कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले तथा कंक्रीट मिक्स ढोने वाले
12. महिला कामगार (रेजा) जो सीमेंट गारा मिक्स ढोने का कार्य करती हैं
13. रोलर चालक
14. सड़क पुल एवं बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर
15. सड़क पुल बांध एवं भवन निर्माण कार्य में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर
16. बांध पुल सड़क या भवन निर्माण कार्य में लगे चौकीदार
17. भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लंबर फिटर इत्यादि
18. ईट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर
19. रेलवे, टेलीफोन हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थाई कामगार
20. मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत (बागवानी एवं वानिकी की छोड़कर) कार्य करने वाले श्रमिक
उम्र की योग्यता 18 से 60 वर्ष।
निबंधन पदाधिकारी- जिला स्तर पर श्रम अधीक्षक एवं प्रखंड स्तर पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी।
निबंधन शुल्क एवं अंशदान- निबंधन शुल्क ₹20/- मासिक, अंशदान 50 पैसे प्रतिमाह के दर से एक मुश्त ₹30/- पांच वर्षों के लिए अर्थात कॉल ₹50/- भुगतेय।
निबंधन हेतु आवश्यक कागजात-
आधार कार्ड
बैंक पासबुक की छायाप्रति
उम्र प्रमाण पत्र
नियोजको द्वारा 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र/स्व-घोषणा पत्र
दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
ऑनलाइन निबंधन हेतु आवेदन- ऑनलाइन निबंधन हेतु बोर्ड के वेबसाइट www.bocwbihar.in अथवा नेशनल ई पोर्टल www.bocw.shramsuvidha.gov.in पर आवेदन दिया जा सकता है।
परिचय पत्र-निबंधन के पश्चात निबंधित श्रमिकों को परिचय पत्र दिया जाएगा।
*सभी योजनाओं के अंतर्गत दे राशि लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है किसी भी तरह के शिकायत होने पर फोन नंबर-0612-2525558 अथवा बोर्ड के ईमेल आईडी biharbhawan111@gmail.com पर संपर्क करें। योजनाओं के लाभ के लिए संबंधित जिला के श्रम अधीक्षक कार्यालय संपर्क स्थापित किया जा सकता है इनका ईमेल आईडी तथा मोबाइल संख्या बोर्ड के वेबसाइट-www.bocwbihar.in पर उपलब्ध है।