Sun. Apr 19th, 2026

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 नवंबर 2022 के परिपेक्षय में आज स्थानीय कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, विधिक सेवा सदन, व्यवहार न्यायालय, बक्सर में धर्मेंद्र कुमार तिवारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर द्वारा जिले के सभी बैंक के शाखा प्रबंधकों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक सुलानिय बैंक के ऋण वादों के निष्पादन हेतु विशेष चर्चा की गई। जिसमें माननीय न्यायाधीश के द्वारा सभी बैंकों से कहा गया कि वह इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक के खाताधारकों को एक विशेष छूट दे। इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक, -सह- एलडीएम, जे के वर्मा द्वारा यह कहा गया कि पंजाब नेशनल बैंक वर्ष 2022 के इस अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने कई खाताधारकों को विशेष 70% तक उनके ऋण माफी का प्रयास करेगा। साथ ही माननीय न्यायाधीश द्वारा अन बैंक को यथा भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक आदि के शाखा प्रबंधकों को भी वर्ष के इस अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में कम से कम अपने बैंक खाताधारकों को विशेष 50% तक ऋण माफी का लाभ दिया जाने हेतु कहा। मौके पर सभी शाखा प्रबंधकों ने कहा कि न्यायालय के तरफ से यह किया गया अनोखा पहल है। जिसमें हम सभी बक्सर जिले के बैंकों के द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा। बैठक के अंत में पंजाब नेशनल बैंक के एलडीएम जे के वर्मा द्वारा आम जनमानस को यह कहा गया है की वर्ष के इस अंतिम लोक अदालत में वे अपने पंजाब नेशनल बैंक में 70% साथ ही जिले के अन्य बैंकों में 50% तक ऋण माफी का विशेष लाभ अपने बैंक के कई खाताधारकों को देंगे । इस अवसर का फायदा पाने के लिए ऋण धारक अपने शाखा बैंक के शाखा में अपने शाखा प्रबंधक से मिल सकते हैं। साथ ही व्यवहार न्यायालय, बक्सर स्थित कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर में किसी भी कार्य दिवस के अवसर पर प्रातः 10:00 से सायं 5:00 बजे तक अपना आवेदन वह इस ऋण माफी हेतु की जाने वाले कार्रवाई की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मौके पर सभी शाखा प्रबंधकों द्वारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्ण सहयोग वह अपने- अपने बैंक के कई ऋण धारको को अधिक से अधिक बैंक ऋण में छूट देने का आश्वासन दिया। साथी ही आम जनमानस को अपने अपने बैंक शाखाओं में आने के लिए आमंत्रित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!