Fri. Apr 24th, 2026

जिला पदाधिकारी बक्सर श्री अमन समीर एवं जिला जज बक्सर श्री अंजनी कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से सदर अस्पताल बक्सर में तेजाब हमले की पीड़िता को बिहार प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत ₹100000 प्रतिकर राशि का, तेजाब पीड़िता के नाम का अकाउंट पेई चेक, तेजाब पीड़िता की मां को दिया गया।**विदित हो कि बिहार प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत तेजाब हमले से पीड़ित को सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर 1 लाख प्रतिकर राशि दी जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा दी जाने वाली ₹100000 प्रति कर का निर्णय जिला पीड़ित प्रतिकर बोर्ड के द्वारा लिया जाता है जिसके अध्यक्ष जिला जज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं अन्य सदस्य जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन होते हैं। इस योजना अंतर्गत 2 माह के अंदर ₹100000 के अतिरिक्त ₹200000 तेजाब हमले से पीड़िता को दिया जाएगा।**इस दौरान सिविल सर्जन बक्सर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री धर्मेंद्र कुमार तिवारी एवं अन्य उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!