Tue. Apr 21st, 2026

लीगल एड डिफेंस सिस्टम के लागू होने से न्याय के वंचितों को मिलेगी विधिक सहायता

संविदा के आधार पर 20,000/- से लेकर 70,000/- मासिक मानदेय पर नियोजित होंगे अधिवक्ता,

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नालसा, नई दिल्ली एवं केंद्रीय कानून मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वंचितों को प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बक्सर जिले में एक नई व्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है। यह व्यवस्था बिहार के लगभग सभी जिलों में प्रारंभ की जा रही है, । इस व्यवस्था के शुरू होने से न्याय के वंचित लोगो को जिला प्राधिकार के सहयोग से सुलभता पूर्वक न्याय मिल सकेगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने इस लीगल एड डिफेंस सिस्टम की जानकारी देते हुए विस्तार पूर्वक बताया कि इस नई व्यवस्था को लीगल एड डिफेंस सिस्टम के नाम से पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इसके तहत जानकार एवं अनुभवी वकीलों की एक टीम चिन्हित जिलों में बनाई जा रही है। जिन्हें संविदा के आधार पर ₹ 20,000/- से लेकर ₹ 70,000/- तक के मासिक मानदेय पर नियोजित किया जाएगा। जिसमें मुख्य डिफेंस काउंसिल, अपर मुख्य डिफेंस काउंसिल एवं सहायक डिफेंस काउंसिल के रूप में अधिवक्ता कार्य करेंगे। इस नियोजन के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना द्वारा जिले में आवेदन भी आमंत्रित कर लिए गए हैं। इच्छुक अधिवक्ता अगर चाहे तो इसे बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के वेबसाइट www.patnahighcourt.gov.in/bslsa/ और एवं जिला न्यायालय के वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/buxar/ पर भी देख सकते हैंl आवेदन को भरकर वह संबंधित जिले के विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में पंजीकृत डाक या हाथों-हाथ दिनांक 07/06/ 2023 तक जमा करना होगा। इसके बाद उपयुक्त लोगों का चुनाव माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाएगा। बक्सर जिले के अधिवक्ताओं के लिए यह सुनहरा अवसर हैl यह सिस्टम मील का पत्थर साबित होगा। जिससे वे भी इस अभियान से जुड़कर गरीबों वंचितों की सेवा करने के साथ-साथ उचित मानदेय भी प्राप्त कर सकेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!