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जिला दण्डाधिकारी बक्सर श्री अमन समीर द0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन दिनांक 25.05.2021 से 01.06.2021 तक के लिए समुदाय के जीवन, स्वास्थ्य की रक्षा के निमित आदेश जारी कर दिया गया है। इस अवधि में राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। अपवाद स्वरूप आवश्यक सेवाओं वाले सेवा में जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरबिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। दुकानें, वाणिज्यक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अपवाद :- बैंकिंग, बीमा एवं ए0टी0एम0 संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिग वितीय कम्पनियों के कार्यालय/गतिविधियाँ, औद्योगिक एंव विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियों एवं कुरियर सेवाएँ, कृषि एवं इससे जुडे़ कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएँ, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ, पेट्रोल पम्प, एल0पी0जी0, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस-मछली, दूध, पी0डी0एस0 की दुकानें शहरी क्षेत्रों में प्रातः 06:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाहन तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 08:00 बजे से 12:00 बजे मध्याहन तक ही खुलेगी। फल एवं सब्जी की दुकानें एक ही स्थान पर नहीं रहेगी ताकि और भीड़-भाड़ न हो। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ, निजी सुरक्षा सेवाएँ, ठेला पर फल एवं सब्जी की बिक्री घूम-घूम कर की जा सकती है। निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह मे दो दिन सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 06:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाहन तक खुली रह सकती है। उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान/दुकानें शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाहन तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 08:00 बजे से 12:00 बजे मध्याहन तक खुली रह सकती है। लीची, आम इत्यादि फलों की पैकिंग हेतु काठ की पेटियों के निर्माण से संबंधित दुकानों तथा आरा मिलों से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फॉर होम के आधार पर कार्य कर सकते है। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयाँ-सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। रात्रि कर्फ्यू शाम 06:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रहेगा। सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अपवाद :- पब्लिक ट्रासंपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन, वैसे निजी वाहन, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है। रोड पर चल सकेगी। सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई-जहाज, ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अंतर्राज्जीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन हेतु आयोजित Walk-in-Interview में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों को Walk-in-Interview के आयोजन स्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी। आवागमन के क्रम में माँगे जाने पर अभ्यर्थी को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। उपरोक्त अपवादों को छोड़कर वाहनों के परिचालन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लंधन की स्थिति में मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179 (1) के अंतर्गत जुर्माना किया जा सकेगा। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षिणक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जायेगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेगी। इनका संचालन केवल होम डिलेवरी के लिए प्रातः 09:00 से रात्रि 09:00 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते है। होटल का संचालन अतिथि के लिए इन-रूम-डाईनिंग के साथ अनुमान्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन, समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे किन्तु डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। उक्त आदेशों का उल्लंधन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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