प्रभारी पदाधिकारी शस्त्र शाखा बक्सर से प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों एवं कारतूसों का सत्यापन कराने हेतु जिला दण्डाधिकारी बक्सर का आदेश संसूचित ज्ञापांक 09-0049/श0 दिनांक 23.01.2024 के द्वारा दिनांक 05.02.2024, 06.02.2024 एवं 07.02.2024 तथा दिनांक 15.02.2024, 16.02.2024 एवं 17.02.2024 तक सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई थी। शस्त्र सत्यापन की तिथि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिनांक 01.02.2024 के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए निर्धारित तिथियों को शस्त्र सत्यापित कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। स्थानीय समाचार पत्रों के द्वारा भी शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित होने की सूचना का प्रकाशन लगातार किया गया है। शस्त्र सत्यापन की समीक्षा में पाया गया कि थाना नैनीजोर, मुरार, कृष्णाब्रहम एवं कोरानसराय के कुल 253 अनुज्ञप्तिधारियों के सापेक्ष 186 अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा ही अपने शस्त्रों का सत्यापन कराया गया है। 67 अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा अपने शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराया गया है। जो आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियमावली 2016 के प्रावधानों एवं शर्तों का उल्लंधन है। निर्धारित तिथियों को शस्त्र सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण की माँग की गई है।