
राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी, लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, पटना के पत्रांक 310 दिनांक 16.03.2021 द्वारा विद्यालय वाहन परिचालन विनियमन, 2020 से गजट संख्या 637 दिनांक 24.09.2020 एवं जिला पदाधिकारी बक्सर के निदेश के आलोक में विद्यालय वाहन के सुरक्षित परिचालन एवं उसका उपयोग करने वाले छात्र-छात्राओं के जीवन रक्षा तथा सुरक्षित यात्रा के लिए विद्यालय वाहनों के परिचालन का विनियमन 2020 में वर्णित में कंडिका 03 में विद्यालय वाहन के लिए मानक यानि बसों/अन्य वाहनों के बॉडी सुनहरे पीले रंग की होना, यह रंग IS-5-1994 (समय समय पर यथा संशोधित) के अनुरूप होगा। एक प्राथमिक चिकित्सा, बॉक्स, स्पीड गवर्नर, अग्निशमन यंत्र, वाहनों में जी0पी0एस0, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप इत्यादि संबंधित कंडिकाओं का अक्षरशः अनुपालन कराने हेतु दिनांक 17.06.2022 को जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर की अध्यक्षता में सभी स्कूलों के प्राचार्य/प्रबंधक/विद्यालय परिवहन प्रभारी के साथ बैठक की गई। बैठक में उपस्थित कुल 19 विद्यालयों के प्राचार्य/प्रबंधक/विद्यालय परिवहन प्रभारी कंडिका 05 के आलोक में विद्यालय स्तरीय समिति को दिनांक 30.06.2022 तक गठन करने हेतु निदेशित किया गया। मोटरयान निरीक्षक बक्सर के द्वारा सभी उपस्थित विद्यालयों के प्राचार्य/प्रबंधक/विद्यालय परिवहन प्रभारी को तकनीकी बिन्दुओं को बताया गया और साथ ही स्कूल बसों के सभी कागजातों को अद्यतन करने के लिए भी दिनांक 30.06.2022 तक का समय दिया गया। सभी प्राचार्य/प्रबंधक/विद्यालय परिवहन प्रभारी को उपरोक्त गजट के आलोक में अक्षरशः अनुपालन करने हेतु दिनांक 20.07.2022 तक का समय निर्धारित किया गया जिसमें सभी लोगों के द्वारा इस आशय का आश्वासन भी दिया गया। उपरोक्त गजट में कंडिका 05 के आलोक में जिला पदाधिकारी बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 15.06.2022 को जिला स्तरीय विद्यालय वाहन परिचालन समिति का गठन किया गया है। समिति की न्यूनतम एक बैठक प्रत्येक तीन माह पर आयोजित की जानी है।