
राज्य के सभी प्रजातियों के वैसे वृक्ष, जो अनुमानतः 50 वर्षों से अधिक पुराने है, के संरक्षण के उद्देश्य से आम जनों की सहायता से बिहार हेरिटेज ट्री एप के माध्यम से बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा एक डाटा बेस तैयार किया जा रहा है। इसमें माननीय जन प्रतिनिधि, छात्र, शिक्षक, किसान, पदाधिकारी, कर्मचारी, जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्य सहित सभी लोग भाग ले सकते है। बिहार हेरिटेज ट्री एप के माध्यम से 50 वर्षों से अधिक पुराने वृक्षों, जो बिहार विरासत वृक्ष कहे जायेंगे, की सूचनाएँ बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के पोर्टल पर अपलोड की जा सकती है। उपर्युक्त एप एवं User manual, http://biharheritagetree.in/ website से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप्प को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। https://play.google.com/store/app/details?Id=in.forest.biodiversity.haritagetrees विरासत वृक्षों को चिन्हित करने के पश्चात इनके संरक्षण की योजना जिला स्तर पर बनाकर क्रियान्वित की जा सकती है। इसके लिए स्थानीय वन प्रमंडल पदाधिकारी, जो जैव विविधता अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचना संख्या पर्या0/वन07/2007, 992 (ई0) दिनांक 28.08.2020 द्वारा नामित पदाधिकारी घोषित किए गये है, की सहायता ली जा सकती है।*