
माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार द्वारा लोक (पंचायत) 65/2014 से दिनांक 09.07.2020 का दिए गए आदेश के आलोक में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई आँगनबाड़ी केन्द्र शौचालय एवं पेयजल सुविधा विहिन संचालित किया जा रहा है तो इस संबंध में अविलम्ब संबंधित प्राधिकार यथा संबंधित प्रखण्ड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचित करें, ताकि इस संबंध में यथोचित कार्रवाई की जा सके।