बक्सर,
जिले में लगातार बढ़ती ठंड एवं शीतलहर की स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना के मद्देनज़र जिला दण्डाधिकारी, बक्सर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार बक्सर जिला अंतर्गत सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में कक्षा 1 से 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां दिनांक 13 जनवरी 2026 तक स्थगित रहेंगी। हालांकि, कक्षा 9 से ऊपर के विद्यार्थियों हेतु शैक्षणिक गतिविधियां प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।
विद्यालयों को यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि किसी विद्यालय में पूर्व से बी-एड, बोर्ड अथवा अन्य परीक्षाओं हेतु विशेष कक्षाएं या परीक्षाएं निर्धारित हैं, तो उनका संचालन यथावत किया जा सकेगा।
यह आदेश जिले में 09 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा तथा 13 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।
जिला प्रशासन द्वारा अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की गई है कि बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।