
सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशिक्तकरण कोषांग के पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त सूचनानुसार सिर्फ चलन्त दिव्यांगता वाले पात्र दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राईसाइकिल दिया जाता है। चलन्त दिव्यांगजन छात्र/छात्राएँ जिनका आवासन बिहार राज्य स्थिति महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से 03 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो अथवा वैसे चलन्त दिव्यांगजन जो स्वावलंबन के उद्देश्य से बिहार राज्य में अपना रोजगार करते हो और परिवार के कमाऊ सदस्य हों तथा उनके आवास से उनका रोजगार स्थल तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो।**दिव्यांगता-कम से कम 60% (चलन्त दिव्यांगता)**आय-अधिकतम 2,00,000=00**आयु-कम से कम 18 वर्ष**बिहार राज्य का निवासी हो। पिछले दस वर्षों में किसी भी सरकारी/गैर सरकारी योजनान्तर्गत बैट्री चालित ट्राईसाइकिल का लाभ नहीं लिया है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यू0डी0आई0डी0 कार्ड। आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड। आय प्रमाण पत्र/बी0पी0एल कार्ड। जाति प्रमाण पत्र (केवल एससी/एसटी लाभुकों के लिए)। निवास प्रमाण पत्र। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का पहचान पत्र अथवा व्यवसाय संबंधी प्रमाण पत्र।**आवेदन करने के लिए https://online.bih.nic.in/SWF/SWFTC/Default.aspx के माध्यम से कहीं से भी समर्पित किया जा सकता है।**नोटः-आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाता है।**ऑनलाइन समर्पित आवेदन पत्रों को मेकर द्वारा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी फारॅवर्ड किया जायेगा। चेकर द्वारा जाँचोपरान्त आवेदन पत्रों को ऑनलाईन Approve/reject करते हुए Checklist सहित सहायक निदेशक दि0स0 को फॉरवर्ड किया जायेगा। इस प्रकार चेकर से प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति के द्वारा सुयोग्य को दिव्यांगजनों के चयन के पश्चात Approver द्वारा Approve किया जायेगा। जिसके पश्चात वितरण की प्रक्रिया की जायेगी।