
जिला दण्डाधिकारी बक्सर श्री अमन समीर द0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन दिनांक 23.06.2021 से 06.07.2021 तक के लिए समुदाय के जीवन, स्वास्थ्य की रक्षा के निमित आदेश जारी कर दिया गया है। सभी सरकारी कार्यालय गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य उपस्थिति के साथ 05:00 बजे अपराहन तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। अपवाद स्वरूप आवश्यक सेवाओं वाले सेवा में जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरबिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। सभी प्रकार की दुकानों/प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में बाँटते हुए उन्हें खोलने के संबंघ में दिवस का निर्धारण किया गया है :- श्रेणी-I में किराना दुकान, डेयरी, मिल्क बूथ, फल, सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, पी0डी0एस0 की दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें, पशु चारा की दुकान एवं अन्य आवश्यक सेवाएँ प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से 07:00 बजे अपराहन तक खुलेंगी। श्रेणी-II में कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित), जूता, चप्पल, श्रृंगार/प्रसाधन एवं अन्य, ज्वेलरी की दुकानें, वाहन शो रूम (दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन सहित), एच0एस0आर0पी0 दुकान/पर्यावरण जाँच केन्द्र, ऑटोमोबाइल वर्क्सशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेन्टर, ऑटोमोबाइल, टायर एवं टयूल्स, Lubricant, स्पेयर पार्टस (मोटर वाहन, मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित) से संबंधित दुकाने, इलेक्ट्रॉनिक गुडस यथा-पंखा, कूलर, एयरकंडीशनर (विक्रय एवं मरम्मत), इलेक्ट्रॉनिक गुडस यथा- मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटाप, यू0पी0एस0 एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत), मोबाइल रिपेयर एवं स्पेयर पाटर्स, सैलून, पार्लर, ड्राई क्लीनर्स की दुकाने एवं मोची की दुकान सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 06:00 बजे से 07:00 बजे अपराहन तक खुलेंगे। श्रेणी-III में किताब की दुकानें, फोटो स्टेट की दुकानें, निर्माण सामग्री के भण्डारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा-सीमेन्ट, स्टील, बालू, स्टोन, मिटटी, सीमेन्ट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाईप, हार्डवेयर, सेनेटरी, फिटिंग, लोहा, पेन्ट, शटरिंग सामग्री, हार्डवेयर की दुकान, बर्तन, फनींचर, गिफ्ट कॉर्नर, दर्जी, साईकिल, साईकिल मरम्मति की दुकान, प्रिटिंग प्रेस, स्पोटर्स, खेलकूद सामग्री की दुकान एवं अन्य छोटी दुकानें अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो मंगलवार, वृहस्पतिवार एवं शनिवार को प्रातः 06:00 बजे से 07:00 बजे अपराहन तक खुलेंगी। रविवार को अपवाद को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। अपवाद :- बैंकिंग, बीमा एवं ए0टी0एम0 संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिग वितीय कम्पनियों के कार्यालय/गतिविधियाँ, औद्योगिक एंव विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियों एवं कुरियर सेवाएँ, कृषि एवं इससे जुडे़ कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएँ, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ, पेट्रोल पम्प, एल0पी0जी0, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, कोल्डस्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ, निजी सुरक्षा सेवाएँ एवं ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री की जा सकती है। उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानों को अनुमण्डल पदाधिकारी Scatter करेंगे जिसमें अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फॉर होम के आधार पर कार्य कर सकते है। दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन शर्तों के साथ किया जाएगा। दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिहिन्त किए जायेंगे। उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर दुकानों/प्रतिष्ठानों का अस्थायी तौर पर बंद करने एवं अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयाँ-सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। रात्रि कर्फ्यू शाम 09:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक रहेगा। अपवाद :- पब्लिक ट्रासंपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर (नाइट कर्फ्यू की अवधि को छोड़कर) कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी। स्वास्थ्य से जुडी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन, वैसे निजी वाहन, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है, सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन एवं अंतर्राज्जीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन चलेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एंव अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेंगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन होम डिलेवरी एवं टेक अवे के लिए प्रात 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक अनुमान्य होगा। आवासीय होटलों में अतिथि के लिए इन-रूम-डाइनिंग अनुमान्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृति एवं धार्मिक आयोजन, समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। सभी पार्क एवं उद्यान प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से 12:00 बजे अपराहन तक खुल सकेंगे। पार्क, उद्यान प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग तथा मास्क पहनने आदि का संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मान संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जा रहा है। सिनेमा, हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पुल, स्टेडियम एवं जिम अभी बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 25 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 25 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। उक्त आदेशों का उल्लंधन करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।