*बक्सर।* राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर द्वारा संचालित *”सुरक्षित बचपन अभियान” (26 से 31 अक्टूबर 2026)* के तहत बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को *राम जानकी सरस्वती विद्या निकेतन, बक्सर* में बाल यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम (POCSO एक्ट), 2012 पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर मे पैनल अधिवक्ता आरती कुमारी एवं पीएलवी शिव दयाल पाण्डेय के द्वारा बच्चों को POCSO एक्ट, गुड टच-बैड टच के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि बचपन जीवन का सबसे खूबसूरत और मासूम दौर होता है, जहाँ बच्चे बिना चिंता के खेलते, सीखते और सपने देखते हैं। लेकिन बाल मजदूरी, शोषण, हिंसा, बाल विवाह और शिक्षा से वंचित रहना आज भी समाज की कड़वी सच्चाई है। एक स्वस्थ और विकसित राष्ट्र के लिए हर बच्चे को सुरक्षित बचपन देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने बच्चों को *चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098* के बारे में भी बताया और dial 112 कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इस नंबर पर सहायता ली जा सकती है।
*सुरक्षित बचपन के लिए उपायों पर जोर -*
परिवार की भूमिका सबसे अहम है। माता-पिता को अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें और संवाद का खुला माहौल रखें। बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा कानूनों की जानकारी होनी चाहिए।
इस अवसर पर *पैनल अधिवक्ता आरती कुमारी और पीएलवी श्री शिव दयाल पाण्डेय* एवं स्कूल के प्रिंसिपल रवि रंजन सिंह उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के लिए स्कूल के छात्र-छात्राओं एवं टीचर और सभी लोगों का आभार व्यक्त किया
