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‌‌‌अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार को जमानत को लेकर हंगामा हो गया। कुछ अधिवक्ता सदर एसडीएम से एक जमानत को लेकर मिलने पहुंचे थे। लेकिन, बात बिगड़ी गई और वहां हाथापाई हो गई। इस विवाद को लेकर दोनों पक्ष के लोगों एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं।

एसडीएम कोर्ट में बाडीगार्ड के साथ हाथापाई, वीडियो वायरल, दर्ज होगी एफआईआर

‌‌‌अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार को जमानत को लेकर हंगामा हो गया। कुछ अधिवक्ता सदर एसडीएम से एक जमानत को लेकर मिलने पहुंचे थे। लेकिन, बात बिगड़ी गई और वहां हाथापाई हो गई। इस विवाद को लेकर दोनों पक्ष के लोगों एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि 16 सितंबर को सिविल कोर्ट के अधिवक्ता धनजी सिंह 107 में जेल भेजे गए राम कुमार राम की जमानत लेने पहुंचे थे। 17 को धनजी सिंह ने इसका परिवाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दायर किया। इसी मामले में गुरुवार को अधिवक्ताओं का शिष्टमंडल एसडीएम अविनाश कुमार से मिलने उनके कोर्ट गया। एसडीएम के गार्ड ने कुछ लोगों को रोका। जहां से विवाद पैदा हो गया। अनुमंडल कार्यालय में मारपीट करने, पदाधिकारी को गाली देने, मोबाइल छीनने आदि के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि देर शाम तक इस मामले में शिकायत दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ हंगामे के बाद बाहर निकले अधिवक्ता कह रहे थे। धारा 107 में किसी को जेल भेजने का प्रावधान नहीं है। इस सवाल पर बुधवार को ही सदर एसडीएम ने अपना पक्ष रखा था। राम कुमार राम के खिलाफ वारंट जारी था। 14 सितंबर रविवार के दिन पुलिस ने उसे दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था। एसडीएम कोर्ट ने नियमों के तहत आरोपी को जेल भेज दिया था। फिलहाल इस मामले में कोई अधिकारी अथवा अधिवक्ता खुलकर नहीं बोल रहा। सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सदर एसडीपीओ गौरव पांडेय ने बताया कि मामले में अगर एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो घटना की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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