नागालैंड, जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों से प्राप्त शस्त्र लिए हुए लाइसेंस एवं हथियार का सत्यापन करना अनिवार्य है नहीं तो हो जाएगा लाइसेंस रद्द
*बक्सर जिला में निवास करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए अति महत्वपूर्ण सूचना* *बक्सर, दिनांक 18 जनवरी 2024ः- सरकार के अवर सचिव (आरक्षी) विभाग बिहार पटना का पत्रांक 695 दिनांक…