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जिला पदाधिकारी बक्सर श्री अमन समीर के द्वारा वाहनों पर ओवरलोडिंग के रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण को लेकर सख्त आदेश जारी किया गया है। सड़क सुरक्षा एवं अवैध गिठ्ठी एवं बालू के व्यापार पर प्रभावी रोक हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी एंव खान निरीक्षक को सख्त निदेश दिया गया है। विदित है कि 14 चक्के एवं उससे अधिक चक्के का प्रयोग बालू गिठ्ठी के उठाव एवं परिवहन के लिए निषिद्ध कर दिया गया है। अब 06 से 10 एवं 12 चक्के के वाहनों के निबंधन पुस्त में निर्धारित लदान क्षमता के अनुसार क्रमशः 03 फीट एवं 3.5 फीट डाला का निर्धारण किया गया है। इसका उल्लंधन करने वाले दोषी वाहन मालिकों के विरूद्ध कानून एवं नियमों के तहत प्रभावी कार्रवाई के साथ परमिट एवं चालक अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाएगी। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशालोक में आज दिनांक 19 मार्च 2021 को डुमराँव अनुमण्डल क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। नियम का उल्लंधन करते हुए ग्यारह ओवरलोडेड ट्रक एवं एक ओवरलोडेड टै्रक्टर को जप्त किया गया। सबों पर लगभग कुल दस लाख रूपया का जुर्माना लगाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि इस तरह का चेकिंग अभियान लगातार जिला में चलाया जाएगा और तब तक अभियान चलेगा जब तक ओवरलोडेड ट्रको के परिचालन पर पूर्णतः रोक न लग जाये। आज के चेकिंग अभियान में अनुण्डल पदाधिकारी बक्सर, अपर अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर, खान निरीक्षक, थाना प्रभारी कोरान सराय सम्मिलित थे।

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