*बक्सर।* राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), बक्सर द्वारा संचालित *”सुरक्षित बचपन अभियान”* के तहत 30 अक्टूबर 2026 को *बिहार पब्लिक स्कूल, बक्सर* में बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में *पैनल अधिवक्ता श्रीमती आरती कुमारी एवं पीएलवी श्री शिव दयाल पाण्डेय* ने बच्चों को अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी। बच्चों को किसी भी तरह के आपत्तिजनक स्पर्श और असुरक्षित स्थिति से निपटने के उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया।
उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी स्थिति में बच्चों को तुरंत अपने माता-पिता, अभिभावक, शिक्षक या *चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098* पर संपर्क कर सूचित करना चाहिए। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में *डायल 112* पर सहायता ली जा सकती है।
शिविर में माता-पिता एवं शिक्षकों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। सलाह दी गई कि माता-पिता अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें और उनसे लगातार संवाद बनाए रखें।
इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता श्रीमती आरती कुमारी, पीएलवी श्री शिव दयाल पाण्डेय, विद्यालय के प्राचार्य सहित अनेक शिक्षक-शिक्षिकाएँ उपस्थित रहे।