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बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर 2024 को विधिक सेवा सदन एवं व्यवहार न्यायालय, बक्सर में किया जाएगा l इसकी तैयारी हेतु अवर न्यायाधीश -सह- सचिव, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर देवेश कुमार द्वारा प्रतिदिन सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। इस परिपेक्ष में आज बक्सर जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर के प्रकोष्ठ में एक बैठक आहूत की गई। जिसमें लगभग दो हजार मामलों के निपटारे सुलह-समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाने का लक्ष्य रखा गया l बैठक में उन्होंने कहा कि सभी न्यायालय से आए हुए सुलहनिए वादों की सूची के आधार पर बनाए गए दोनों पक्षकारों के नोटिस को सभी थानाध्यक्षों को दिया जाएगा। इस नोटिस के माध्यम से वें निजी तौर पर इन सभी नोटिस को पक्षकारों तक पहुंचने का काम करें। साथ ही पक्षकारों तक पहुंचने वाले व्यक्ति को न्यायालय में आकर अपने वाद को सुलह करवाने के लिए प्रेरित करें। उन्हें यह बताएं कि आपके जिले में एक ऐसी अदालत भी है जिसमें बिना किसी फीस के, वकील के आपके अपने मुकदमों का निपटारा आपसी सुलह के आधार पर हो सकता है। पिछली बार जुलाई 2024 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आशा के अनुरूप मामले का निष्पादन नहीं हो पाने के कारण इस बार कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दो हजार मुकदमे के निपटारा का लक्ष्य पूरा करना हैI इसके लिए सभी न्यायालय में बने नोटिस का तामिला अति आवश्यक है I मौके पर उन्होंने कहा कि आपके थाने में पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त किया गया है, आपके थाने मे यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होकर आता है, तो वे उसे गिरफ्तारी के पूर्व और गिरफ्तारी के बाद उनके क्या मौलिक अधिकार है, उन्हें क्या विधिक सहायता दी जा सकती है, इसके बारे में वह गिरफ्तार वयक्ति को अवगत कराएंगे, इसके लिए वे प्रतिबद्ध है i पैनल अधिवक्ता और पारा विधिक स्वम सेवक की कार्य प्रणाली के बारे में भी विशेष रूप से चर्चा की गईi

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